Coronavirus
कोर्ट ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के आदेशानुसार ही काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कोरोना रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए हर जिले में एंबुलेंस उपलब्ध हो.
बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 (Covid-19) के मरीजों को सेवा देने के लिए एंबुलेंस सेवाओं (Ambulance Services for Covid-19 Patients) की ओर से ज्यादा चार्ज लेने की मांग पर चिंता जाहिर की है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को एंबुलेंस सेवाओं के लिए उचित शुल्क तय करने का निर्देश दिया है.
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